परिचय :
राष्ट्रीय अभिलेखागार सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993 और अधिनियम के तहत बनाए गए सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम, 1997 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभाग कार्यालयों आदि के अलावा, भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय, निगम, आयोग, समितियां इस अधिनियम के तहत शामिल हैं।
राष्ट्रीय अभिलेखागार न केवल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उनके अभिलेखों के प्रबंधन को व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करने में भी लगा हुआ है ताकि प्रशासकों और विद्वानों द्वारा उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। यह राज्य सरकारों, अभिरक्षक संस्थाओं आदि को उनके अभिलेखों के समुचित रख-रखाव संरक्षण और प्रबंधन में भी सलाह देता है। अभिलेख प्रबंधन अभिलेखों के जीवनचक्र में उनके सृजन से लेकर अंतिम स्वभाव तक की गतिविधियों के संपूर्ण सरगम को शामिल करता है। कार्यात्मक अभिलेख प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
- अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों में प्रशिक्षण:
- अभिलेखागार महानिदेशक की भूमिका की रूपरेखा:
- अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड का गठन:
- अभिलेख कक्ष के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं पर नोट
(आकार - 44 KB, भाषा - अंग्रेज़ी , प्रारूप- पीडीएफ)
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के नामित अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) के तहत निर्धारित विभिन्न कर्तव्यों से परिचित हो सकें। सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का कैलेंडर अपलोड किया गया है। इसके अलावा, अनुरोध पर, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि के लिए अभिलेख प्रबंधन में विशेष अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।
कार्यालय प्रक्रिया के केंद्रीय सचिवालय नियमावली में निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर विभागीय अभिलेख कक्षों का वार्षिक निरीक्षण
(आकार - 299 KB, भाषा - अंग्रेज़ी , प्रारूप- पीडीएफ) राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
- सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर रिपोर्टिंग।
सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक अभिलेख बनाने वाली एजेंसी को अभिलेख प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसे:
गैर-वर्तमान अभिलेखों का मूल्यांकन
(आकार - 24 KB, भाषा - अंग्रेज़ी , प्रारूप - पीडीएफ)सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997
स्थानांतरण सूची
(आकार - 47 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ)
मांग पर्ची
(आकार - 67 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ)
वर्गीकृत अभिलेखों की डाउनग्रेडिंग
(आकार - 8 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ) सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997
विभागीय अभिलेख कक्षों की स्थापना, विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नामांकन, संगठनात्मक इतिहास, उनके अधीन निष्क्रिय संगठनों के अभिलेख आदि की जानकारी के साथ-साथ इन गतिविधियों को दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट।
(आकार - 39 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ) सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997
- लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर अभिलेखागार महानिदेशक की रिपोर्ट।
नष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित अभिलेखों की सूची
(आकार - 39 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ)
सार्वजनिक अभिलेखों की रिकॉर्डिंग, समीक्षा, अनुक्रमण और छंटाई
(आकार - 19 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ) सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997
अभिलेख देखने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र
(आकार - 19 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ) सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997
रिप्रोग्राफिक / ट्रांसक्रिप्शन सुविधाओं के लिए आवेदन
(आकार - 74 KB, भाषा - अंग्रेज़ी, प्रारूप - पीडीएफ)
विभिन्न अभिलेख बनाने वाली एजेंसियों में सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर अभिलेखागार महानिदेशक की वार्षिक रिपोर्ट, फॉर्म 5, सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारत के अभिलेखागार महानिदेशक द्वारा संसद को प्रस्तुत की जाती है। .