यदि अभिलेखागार महानिदेशक के पास जमा और संरक्षित सार्वजनिक अभिलेख किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अभिलेख बनाने वाली एजेंसी द्वारा आवश्यक हैं, तो अभिलेख अधिकारी को अभिलेखागार महानिदेशक को प्रपत्र 3 (आकार 9 kb,भाषा - अंग्रेजी, प्रारूप - पीडीएफ) में विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रित मांग पर्ची भेजना आवश्यक है। उप-नियम (1) के तहत मांगे गए सार्वजनिक अभिलेख को उद्देश्य प्राप्त होते ही वापस कर दिया जा सकता है, लेकिन अभिलेख अधिकारी या अभिलेख बनाने वाली एजेंसी द्वारा छह महीने की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा।