अभिलेखागार महानिदेशक को लोक अभिलेख अधिनियम में यथा निर्धारित सार्वजनिक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंधन, परिरक्षण आदि से संबंधित सभी प्रचालनों का पर्यवेक्षण और समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कर्तव्यों में शामिल हैं: –
- अभिलेखागार का पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण।
- निर्धारित अवधि के बाद स्थायी प्रकृति के सार्वजनिक अभिलेखों को जमा करने की स्वीकृति;
- सार्वजनिक अभिलेखों की अभिरक्षा, उपयोग और वापसी;
- सार्वजनिक अभिलेखों की व्यवस्था, संरक्षण और प्रदर्शनी;
- सार्वजनिक अभिलेखों की सूची, सूचकांक, कैटलॉग और अन्य संदर्भ मीडिया तैयार करना;
- अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के सुधार के लिए मानकों, प्रक्रियाओं और तकनीकों का विश्लेषण, विकास, प्रचार और समन्वय करना;
- अभिलेखागार और अभिलेख सृजक एजेंसी के कार्यालयों में सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए उपलब्ध स्थान और उपकरणों के रखरखाव के उपयोग को बढ़ावा देना;
- अभिलेख बनाने वाली एजेंसियों को अभिलेख के संकलन, वर्गीकरण और निपटान और अभिलेख प्रबंधन के मानकों, प्रक्रियाओं और तकनीकों के आवेदन पर सलाह देना;
- सार्वजनिक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण;
- अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- किसी भी निजी स्रोत से अभिलेख स्वीकार करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुंच का विनियमन;
- निष्क्रिय निकायों से अभिलेख प्राप्त करना और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सार्वजनिक अभिलेख को सुरक्षित करने की व्यवस्था करना;
- अभिलेख अधिकारी से अभिलेख प्रबंधन और निपटान प्रथाओं पर रिपोर्ट प्राप्त करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ, या उनसे उद्धरण प्रदान करना;
- सार्वजनिक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका निपटान करना;
- ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी दस्तावेज़ को पट्टे पर प्राप्त करना या खरीदना या उपहार के रूप में स्वीकार करना।